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वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? 6 राज्यों में बढ़ी SIR की डेडलाइन

चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को SIR की समयसीमा बढ़ा दी है। दिल्ली में दावे-आपत्तियां 25 नवंबर तक दे सकेंगे, जबकि महाराष्ट्र में 13 नवंबर तक। जानें सभी 6 राज्यों की नई तारीखें।

SIR वोटर लिस्ट संशोधन नई तारीखें दिल्ली महाराष्ट्र चुनाव आयोग

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, या उसमें कोई गलती है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। 29 अक्टूबर को जारी निर्देशों के तहत दिल्ली समेत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा।

SIR वोटर लिस्ट संशोधन नई तारीखें दिल्ली महाराष्ट्र चुनाव आयोग
SIR वोटर लिस्ट नई डेडलाइन दिल्ली महाराष्ट्र 2026 (प्रतीकात्मक फोटो)

SIR क्या है, और यह क्यों मायने रखता है

SIR यानी Special Intensive Revision — मतदाता सूची को दुरुस्त करने की एक खास प्रक्रिया। इसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, गलत या डुप्लीकेट प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, और पते या अन्य विवरणों की गलतियां सुधारी जाती हैं। अंतिम सूची ही तय करती है कि चुनाव में कौन वोट डाल सकेगा, इसलिए यह प्रक्रिया सीधे आपके वोट के अधिकार से जुड़ी है।

किस राज्य में क्या बदला: नई तारीखें

दिल्ली: दावे और आपत्तियां अब 25 नवंबर तक दर्ज की जा सकेंगी — पहले यह समयसीमा 30 अक्टूबर थी। नोटिस जारी करने और दावों के निपटारे की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जो पहले 30 नवंबर थी। अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

महाराष्ट्र: दावे और आपत्तियों की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी गई है। नोटिस और निपटारे की प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी, जबकि पहले यह 10 नवंबर तक तय थी। अंतिम सूची 30 नवंबर को आएगी। राज्य की मसौदा सूची 31 अगस्त को प्रकाशित हुई थी।

आंध्र प्रदेश और हरियाणा: दोनों राज्यों में नोटिस और दावों के निपटारे की अवधि 20 नवंबर तक रहेगी, और अंतिम सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी।

तेलंगाना: नोटिस और निपटारे की अवधि 26 नवंबर तक तय की गई है, अंतिम सूची 30 नवंबर को आएगी।

नगालैंड: नोटिस और निपटारे की अवधि 25 नवंबर तक रहेगी, अंतिम सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी।

यह फैसला क्यों लिया गया

चुनाव आयोग के अनुसार, संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के औपचारिक अनुरोध पर यह बदलाव किया गया है। आयोग ने निर्वाचन सदन से 29 अक्टूबर को अलग-अलग पत्र जारी किए और सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संशोधित समयसीमा का व्यापक प्रचार किया जाए और राजनीतिक दलों को लिखित में सूचित किया जाए। संबंधित मुख्य सचिवों को भी इन पत्रों की प्रतियां भेजी गई हैं।

दिल्ली को बाकी राज्यों से ज्यादा समय दिया गया है — दावा-आपत्ति की अवधि और अंतिम सूची दोनों में। इसका संकेत यही है कि दिल्ली में लंबित दावों की संख्या या प्रक्रिया की जटिलता ज्यादा है, हालांकि आयोग ने इसके पीछे कोई खास वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई है।

आपको क्या करना चाहिए

अगर आप इन छह राज्यों में से किसी में रहते हैं, तो यह समयसीमा बढ़ोतरी आपके लिए एक मौका है। सबसे पहले अपनी प्रविष्टि की जांच करें — नाम की वर्तनी, पता, उम्र और फोटो सही है या नहीं। अगर नाम नहीं है, तो दावा दर्ज करें। अगर किसी गलत प्रविष्टि पर आपत्ति है, तो तय समय के भीतर उसे दर्ज करें। अपने राज्य की नई अंतिम तारीख का ध्यान रखें, क्योंकि अंतिम सूची छपने के बाद सुधार का मौका अगली प्रक्रिया तक टल सकता है।

यह भी ध्यान रहे कि SIR की समयसीमा पहले भी कई बार बदली जा चुकी है, इसलिए इस बार की तारीखों को ही अंतिम मानकर समय पर कदम उठाना समझदारी होगी। दिल्ली और महाराष्ट्र तीसरे चरण के राज्यों में शामिल हैं, जो 14 मई को शुरू हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार, इस चरण के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में SIR पूरा हो जाएगा।

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स्रोत: चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम की खबर, एजेंसी रिपोर्ट

लेखक

Rakesh Kumar

नमस्कार, मैं राकेश कुमार हूँ। PAHALI KHABAR के माध्यम से मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, खेल और अन्य महत्वपूर्ण खबरें लेकर आता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आपको हर खबर सरल भाषा में, सही तथ्यों के साथ और समय पर मिले।

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